चुनाव आयोग (फाइल फोटो)


सार
उम्मीदवार ऑनलाइन भर सकेंगे नामांकन फॉर्म और शपथपत्र
एक पोलिंग स्टेशन पर अधिकतम 1000 मतदाताओं का प्रावधान
पूरी प्रक्रिया के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य
दिव्यांगों, बुजुर्गों, कोरोना मरीजों को पोस्टल बैलट की सुविधा
वोट के लिए मतदाता दस्ताने पहनकर दबाएंगे ईवीएम का बटन
कंटेनमेंट जोन के लिए दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे
चुनाव प्रचार के लिए नियमों के साथ रैलियों को दी अनुमति
मतदाता पहचान के समय जरूरत पड़ने पर हटाना होगा मास्क
विस्तार
चुनाव आयोग ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आम चुनाव और उप-चुनाव के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत महामारी के दौरान होने वाले चुनावों के आयोजन के लिए नियम-कायदे बताए गए हैं। दिशा-निर्देशों में उम्मीदवारों और मतदाताओं, दोनों को कुछ सुविधाएं दी गई हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर खास ध्यान दिया गया है।

उम्मीदवारों को जहां ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की सुविधा दी गई है। वहीं, दिव्यांगों, 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों और कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के लिए पोस्टल बैलट सुविधा (डाक से मतदान) का विकल्प उपलब्ध होगा। चुनाव के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। 
बता दें कि बीते मंगलवार को कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान चुनाव और उपचुनाव को लेकर व्यापक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए चुनाव आयोग की बैठक हुई थी। इस बैठक में आयोग ने राजनीतिक दलों की ओर से दिए गए विचारों और सुझावों पर विचार किया था। आयोग ने तीन दिन में व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया।

इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होगा और अक्तूबर-नवंबर में किसी समय चुनाव कराए जाने की संभावना है। इन दिशा-निर्देशों का पालन बिहार चुनाव में होने की पूरी संभावना है। इसके बाद होने वाले चुनावों के लिए बिहार का चुनाव मॉडल की तरह काम कर सकता है।